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महीने की समाप्ति के साथ ही कई चीजों में बदलाव होने लगता है. ऐसे में सितंबर महीना अब समाप्त होने को है और अक्टूबर महीने की शुरुआत हो जाएगी ऐसे में हमारे और आपके जीवन से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव होने वाला है. जिसका असर हम सभी लोगों के जेब पर पड़ने वाला है. ऐसे में यह बताया जा रहा है कि अगले महीने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो सकता है. इसके साथ ही कई ऐसी ऐसी योजना है जिसमें बदलाव की बात कही जा रही है. तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं एक अक्टूबर से होने वाले बदलाव के बारे मेंः

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क्रेडिट और डेबिट कार्ड में टोकनाइजेशन होगा लागू

RBI आए दिन अपने नियमों में बदलाव करता रहा है जिससे की आम लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े ऐसे में साइबर ठगी से बचने को लेकर RBI ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है. आरबीआई एक अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड और डेबिटे कार्ड के यूजर के लिए कार्डऑनफाइल टोकनाइजेशन का नियम लागू करने जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस नियम के लागू हो जाने के बाद से कार्ड पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. इस नियम के लागू हो जाने के बाद आपको पेमेंट करते समय आपको अपने कार्ड का सीवीवी नंबर आदि डिटेल्स आपको नहीं भरना होगा. आपको बस टोकन नंबर डालकर आसानी से पेमेंट करना होगा. कहा जा रहा है कि इससे उपभोक्ता साइबर अपराध से सुरक्षित रहेंगे.

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अटल पेशन योजना में बड़ा बदलाव

बता दें कि 1 अक्टूबर से कई बदलाव होने वाला है. जिसमें केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में भी बदलाव होने वाला है. कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर के बाद से टैक्सपेयर्स इस योजना से नहीं जुड़ पाएंगे. इस बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो वह इस योजना का लाभ 1 अक्टूबर से नहीं उठा पाएँगा. अगर हम वर्तमान स्थितियों की बात करें तो 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है लेकिन अब इसके नियम में बड़ा बदलाव हुआ है.

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NPS E नॉमिनेशन के नियम में हुआ बदलाव

एक अक्टूबर से नेशनल पेंशन स्कीम के ईनॉमिनेशन के तहत बड़ा बदलाव किया है. कहा जा रहा है कि नए नियम के तहत एनपीए सब्सक्राइवर्स 1 अक्टूबर के बाद से ईनॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी यानी की अब उनका एनपीएस अकाउंट होल्डर अपने खाते को ईनॉमिनेशन की सुविधा कर पाएंगे.

डीमैट खाते के नियम में होगा बड़ा बदलाव

बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर के बाद से अब डीमैट खाते पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे. बतादें कि पिछले दिनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में टूफैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इनेबल करना जरूरी है. इसके बिना 1 अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे. अब कहा जा रहा है कि उस खाता को लॉगइन करने के लिए पहले बायोमेट्रिक ऑथेटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा. इसके बाद ही आप डीमैट खाते को सुरक्षित रख पाएंगे. या कहें चोरी से बचा जा सकता है.

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म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन जरूरी

अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी हो गया है. अगर कोई भी निवेशक इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे एक घोषणा पत्र में यह लिखकर देना होगा कि उसने नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेना चाहता है. आपको बता दें कि इस नियम की शुरुआत 1 अगस्त 2022 से ही शुरू किया गया है.

गैस सिलेंडर के दामों में हो सकता है बदलाव

हर महीने पेट्रोलियम पदार्थों की समीक्षा होती है ऐसे में रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल तक की समीक्षा की जाती है. जिसमें दाम बढ़ने और घटने की उम्मीद की जाती है. ऐसे में सितंबर महीने की समाप्ति के बाद यह कहा जा रहा है कि रसोई गैस के सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है.

नई डिजाइन वाले टायर्स

मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 1 अक्टूबर के बाद से गाड़ियों में नए डिजाइन वाले टायर लगेंगे. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2023 से नए टायर के साथ ही गाड़ियां बेचना अनिवार्य होगा. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है.

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