PAN Aadhaar Link

PAN Aadhaar Link: अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार इनरोलमेंट आईडी के आधार पर अपना PAN कार्ड बनवाया था, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऐसे सभी PAN धारकों के लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। PAN-Aadhaar लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। यानी अब इस जरूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत कम समय बचा है। तय समय सीमा तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है।

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PAN कार्ड निष्क्रिय होने का सीधा असर आपकी वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा। अगर आपका PAN डिएक्टिवेट हो जाता है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, न ही टैक्स रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा बैंक से जुड़े कई काम, जैसे बड़ी रकम का लेन-देन, निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, लोन आवेदन और केवाईसी से जुड़ी प्रक्रियाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए आयकर विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि समय रहते PAN-Aadhaar लिंकिंग का काम पूरा कर लें। 

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आयकर विभाग के अनुसार, जिन लोगों ने वास्तविक आधार नंबर की जगह केवल आधार नामांकन आईडी (Aadhaar Enrollment ID) देकर PAN बनवाया था, उनके लिए अब आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है। वहीं नए PAN कार्ड आवेदकों के लिए राहत की बात यह है कि आवेदन के समय ही आधार और PAN की लिंकिंग अपने आप हो जाती है। इसके अलावा जिन मौजूदा PAN धारकों को 1 जुलाई 2017 या उससे पहले PAN जारी किया गया था, उनके लिए भी आधार से PAN लिंक करना जरूरी है।

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PAN को आधार से लिंक करने के कई आसान तरीके उपलब्ध हैं। आप यह काम ऑनलाइन आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए, मोबाइल SMS के माध्यम से या फिर नजदीकी PAN सेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। सबसे आसान और तेज तरीका आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन लिंकिंग है।

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ई-फाइलिंग पोर्टल से PAN-Aadhaar लिंक करने की प्रक्रिया

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और लॉग इन करें। होम पेज पर मौजूद “Quick Links” सेक्शन में जाकर “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको अपना PAN नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। फिर “Validate my Aadhaar details” विकल्प को चुनें।

इसके बाद आपके आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा। इस OTP को मांगे गए स्थान पर भरें और “Validate” बटन पर क्लिक करें। सभी जानकारी सही होने पर आपका PAN आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।

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अगर आप यह जांचना चाहते हैं कि आपका PAN पहले से आधार से लिंक है या नहीं, तो इसके लिए भी आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर सुविधा दी गई है। वेबसाइट पर जाकर “Link Aadhaar Status” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना PAN और आधार नंबर दर्ज कर सबमिट करें। स्क्रीन पर तुरंत यह जानकारी आ जाएगी कि आपका आधार पहले से PAN से लिंक है या फिर लिंकिंग का अनुरोध अभी लंबित है।

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कुल मिलाकर, PAN-Aadhaar लिंकिंग अब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय पहचान से जुड़ा अहम कदम है। अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय अभी ही यह प्रक्रिया पूरी कर लेना समझदारी होगी, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

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