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11 2बिहार के लोगों के लिए अब चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना काफी आसान हो गया हैं. अब यहां के लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पुलिस विभाग के चक्कर लगाने की जरुरत नही पड़ेगी. घर बैठे भी अब आप ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र की प्राप्ति कर सकतें हैं. बता दे कि सरकार की नई योजना के अनुसार अब आवेदकों को घर बैठे ही उनके ईमेल या मोबाइल के जरिये प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी दे दी जाएगी. गृह विभाग के द्वारा सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को इस बाबत निर्देश को जारी करने को कहा गया हैं. चरित्र प्रमाण पत्र की ऑनलाइन कॉपी बिहार लोक सेवा के अधिकार के तहत 14 दिनों में मोबाइल व ईमेल पर भेजनी हैं.

बता दे कि पहले चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लोगों को थानों का चक्कर लगाना पड़ता था. जिसे देखते हुए पिछले साल गृह विभाग के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र के निर्माण को लेकर रास्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र की सहायता से सर्विस प्लस पोर्टल बनाया गया. जिसके बाद अब लोगों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था शुरू कर दी गयी हैं. अब ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमाण पत्र बन जाने पर लोगों को उसकी डिजिटल कॉपी घर बैठे मिल सकेगी.

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अब आवेदकों को चरित्र प्रमाण पत्र को पाने के लिए सर्विस प्लस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. उस फॉर्म को भरने के दौरान ही आवेदकों को अपना नाम, पता आदि के साथ मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी की जानकारी देनी होगी. जानकारी के लिए बता दे कि जिस मोबाइल नंबर और ई-मेल की जानकारी आवेदन करने के दौरान दी जाती हैं, उसी पर चरित्र प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी आवेदक को मुहैया करवाई जाएगी.

ऑनलाइन प्रमाण पत्र आवेदक को उपलब्ध कराने के लिए दो हफ्ते की समयसीमा तय की गयी हैं. वहीं अगर हम पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने की बात करें तो वहन, 14 दिनों के अन्दर चरित्र प्रमाण पत्र बनाने का प्रावधान हैं. ऐसा न करने पर सम्बंधित दोषी पदाधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से फाइन लगाया जायेगा. बता दे कि दोषी पदाधिकारी से एक बार में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम पांच हजार रुपये तक फाइन लेने का प्रावधान हैं. इसके साथ ही गृह विभाग के द्वारा अफसरों को यह भी निर्देश दिया गया हैं की वह इसकी मोनिटरिंग करें.

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