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7वैसे लोग जो 15-20 साल गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यह खबर उनके लिए हैं. बता दे कि अब आप सभी बिहार या पूरे देश में 15-20 साल पुरानी निजी गाड़ी का इस्तेमाल नही कर सकतें हैं. दरअसल, यह नियम नई पॉलिसी के तेहत सरकार के द्वारा लागू की गयी हैं. इस नई नियम के अनुसार आप सभी के पुराने गाड़ियों को नष्ट कर दिया जायेगा लेकिन इसमें आपकी मंजूरी भी होनी जरुरी हैं. यानी की आपके पुरानी निजी वाहनों को तो खत्म किया जायेगा लेकिन आपकी मर्जी के साथ. ऐसी पुरानी गाड़ियों को नष्ट करने के लिए बिहार राज्य में सरकार के द्वारा स्क्रैप सेंटर यानी की कबाड़ केंद्र खोले जायेंगे. इन कबाड़ केन्द्रों को खोलने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा चुकी हैं और अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही की जल्द ही राज्य से पुराने और खटारा गाड़ियों को समाप्त कर दिया जायेगा.

मिली जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि फिलहाल परिवहन विभाग के द्वारा बिहार में 15 से 20 स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति दे दी गयी हैं. हालांकि, यह 20 स्क्रैप सेंटर बिहार राज्य के 15 जिलों में खोले जायेंगे. जिनमें राजधानी पटना में पांच, वैशाली में तिन, मधुबनी में तिन, और कटिहार, मधेपुरा, सहरसा समेत 12 जिलें शामिल हैं. जहां एक-एक स्क्रैप सेंटर का निर्माण किया जायेगा या खोला जायेगा.9बता दे कि इस प्रकार के स्क्रैप सेंटर को अगर आप भी खोलना चाहते हैं तो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर गाइडलाइन्स के हिसाब से देखा जाये तो यह कबाड़ केंद्र खोलने के लिए कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर या फॉर्म , सोसाइटी या ट्रस्ट के जरिये अनुमति ले सकता हैं. केंद्र सरकार द्वारा इस स्क्रैप सेंटर के लिए 10 साल की लाइसेंस जारी की जाएगी. लेकिन अगर आप चाहते हैं की आपकी लाइसेंस की अवधी 10 मसाल से अधिक हो तो आपको केन्द्रीय प्रदुषण कण्ट्रोल बोर्ड से अनुमति लेनी होगी. जिसके बाद ही केंद्र सरकार लाइसेंस की अवधी को 10 साल से अधिक बढ़ा सकती हैं. इस क्रम में केन्द्रीय प्रदुषण कण्ट्रोल बोर्ड की टीम आपके सेंटर का दौरा भी करेगी और फिर सभी चीजों को देखने के बाद और सारे मांगो को पूरा करने के बाद आपके नाम से 10 साल से अधिक अवधी की लाइसेंस जारी करेगी.

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