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वर्ष 2007 में हीं बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू किया गया था. बता दें की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य था की विवाह के समय गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा सके. यह योजना बाल विवाह को रोकने तथा कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथसाथ विवाह के निबंधन को भी प्रोत्साहित करना था. लगभग 14,88,326 लाभुक वर्ष 2012 से अब तक इस योजना का लाभ ले चुके हैं. वहीँ 1,28,910 लाभुकों को इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना का लाभ दिया गया था. जिसमें कुल व्यय चौसठ करोड़ पैतालीस लाख और पचास हजार है.

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इस योजना में प्रखंड विकास पदाधिकारी को समाज कल्याण विभाग के अनुसार आवंटन दिया जाता था. ऐसे में लाभुकों द्वारा इस योजना का लाभ प्रखंड स्तर से हीं उठाया जाता था. लेकिन वर्ष 2012 में आरटीपीएस के माध्यम से इस योजना में आवेदन किये जाने लगे थे. पर साल 2019 में भुगतान में देरी या दूसरे समस्याओं को देखते हुए इसे इसुविधा पोर्टल पर डीबीटी के माध्यम से पेमेंट किया जाने लगा. फिर आगे चलकर इपोर्टल पर भी अपलोड करने में कोरोना के कारण देरी हुई. इसलिए आवेदन को आरटीपीएस काउंटर से प्राप्त कर के प्रखंड स्तर से इसुविधा पोर्टल पर अपलोड करवा कर स्वीकृति दी जा रही है. जिससे नियमित रूप से लाभुकों को इसका लाभ दिया जा सके.

आइये अब अपने इस चर्चा के बीच हम जानते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पात्रता के बारे में. इस योजना के तहत कन्या के मातापिता को बिहार का निवासी होना अनिवार्य है. विवाह के समय वरवधु बालिग हो अर्थात लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी जरुरी है. साथ हीं साथ शादी 22 नवम्बर 2007 के बाद हुई हो तथा विवाह का निबंधन यानि रजिस्ट्रेशन रहे. चलिए अब हम उन जरुरी दस्तावेजों की चर्चा कर लें जो दस्तावेज इस योजना का लाभ लेने के लिए लगेंगे. सबसे पहले आवेदक को आधार कार्ड, आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र, बीपीएल का राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, लड़की की जन्म तिथि, बैंक खाता संख्या, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर, लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र साथ हीं साथ दहेज़ नहीं देने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जैसे कागजात लगने हैं. ध्यान रहे की इस योजना का लाभ वहीँ आवेदक उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 60,000 तक की है.

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चलिए अब हम इस योजना के आवेदन प्रक्रिया को जानते हैं. बता दें की इस योजना में ऑफलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को किया जा सकता है. इसके लिए आवेदक को अपने क्षेत्र के ब्लॉक में आरटीपीएस काउंटर पर जाना होगा. फिर यहाँ आने के बाद दिए गये आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरे. फिर उस फॉर्म में मांगी जा रही सभी जानकारियों को सहीसही भर के दस्तावेज को स्वप्रमाणित कर उस प्रपत्र के साथ संलग्न कर दें. उसके बाद इस प्रपत्र और संलग्न सभी दस्तावेजों को आरटीपीएस काउंटर पर जमा कर दें. फिर इस योजना के तहत 5100 की राशी आपके खाते में दे दी जायेगी.

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