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इन दिनों कोर्ट के फैसले की खबर जैसे ही कान में पड़ती है वैसे ही लोग उठ खड़े हो रहे हैं क्योंकि इन दिनों नेताओं के ऊपर कार्रवाई की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन रही है. शनिवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ ही 23 लोगों को मुजफ्फरपुर एमपीएमएलए कोर्ट ने नौ साल पुराने मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. बता दें कि इस फैसले के बाद से केंद्रीय मंत्री के साथ ही 23 लोगों को बरी कर दिया गया है. आपको बता दें कि जिन लोगों को MP-MLA कोट में बरी किया गया है उनपर साल 2014 में ट्रेन रोको अभियान के दौरान इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी.

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उस समद मुजफ्फरपुर के तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह सुरेश शर्मा के साथ ही 23 लोगों को नामजद करते हुए केस दर्ज किया गया था. आपको बता दे कि इस पूरे मामले में 23 व्यक्तियों को आरोपित बनाया गया था. जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के स्था ही पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, रामसूरत राय, वैशाली की सांसद वीणा देवी. बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह. अंजू रानी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशिकुमार सिंह, रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार अविनाश सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी व वंदना शामिल थे.

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इस मामले में MP-MLA की विशेष अदालत ने सजा के सभी बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय में साक्ष्य के अभाव में तत्काल बरी कर दिया गया है.

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