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सरकार सारण में हिंसा होने के बाद हरकत में आ गयी है. सोशल मीडिया को राज्य सरकार द्वारा बंद करने का आदेश भी दिया गया है. फेसबुक, ट्वीटर और व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल साइट्स को सारण जिले में 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक रात के 11 बजे तक बंद कर दिया गया है और आज धारा 144 को भी लागू कर दिया गया है. दरअसल इस सम्बन्ध में आदेश गृह विभाग द्वारा जारी किया गया. सारण जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तरफ से इनपुट्स मिलें हैं यह सरकार के तरफ से दिए गये आदेश में कहा गया है. जिसमे एंटी सोशल एलिमेंट्स के सोशल मीडिया पर सक्रिय होने की बात कही गयी है. दुष्प्रचार और अफवाह को भी सोशल मीडिया के जरिये फ़ैलाने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में सामाजिक सद्भावना के भी भड़कने का खतरा हो सकता है. चैतन्य प्रसाद जो की गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा आदेश दिया गया है की कुल 13 सोशल साइट्स समेत फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और स्काइप को बंद कर दिया गया है. साथ हीं साथ यह भी कहा गया है की आदेश का उलंघन होने पर सरकारी कार्यवाई भी की जाएगी.

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बता दें की सारण में सोशल मीडिया के बंद होने की वजह सारण के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गाँव में हिंसक घटना है. इस हिंसक घटना में तीन युवकों की पिटाई की गयी जिसमे से एक युवक की मौत हो गयी है. जिसके कारण ग्रामीणों द्वारा हंगामा और आगजनी किया गया. इसके अलावे सोशल मीडिया पर कई तरह के अफवाह फैलाएं जा रहें थे. इस चीज को देखते हुए प्रशासन द्वारा सोशल साइट्स को बंद कर दिया गया और स्थिति को देखते हुए धारा 144 को लागू कर दिया गया.

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आइये अपने इस चर्चा में हम आपको धारा 144 आखिर क्या होता है और किस परिस्थित में इसे लागू किया जाता है ये बताते हैं. दरअसल धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है शासन यह धारा तब लागू करती है जब लोगों के इकट्ठे होने से कोई खतरा हो सकता है। धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। जहाँ सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए और किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगे की आशंका होने पर लागू किया जाता है. धारा 144 जहां लगती है, उस इलाके में 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। धारा लगने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा सकता है। साथ हीं साथ इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी रखी जाती है.

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